Advertisement
29 October 2021

तय समय तक नहीं पहुंची रिलीज ऑर्डर की कॉपी, आज की रात भी जेल में काटेंगे आर्यन खान

FILE PHOTO

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी पड़ेगी। कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिलने के बावजूद उन्‍हें शुक्रवार को रिहाई नहीं मिल पाई। शाम 5.30 बजे तक रिलीज ऑर्डर की कॉपी जेल नहीं पहुंची। ऐसे में कल सुबह 11 बजे ही आर्यन की रिहाई संभव है।

नियमों के मुताबिक, रिलीज ऑर्डर की कॉपी को 5:30 बजे तक जेल के बाहर बने बॉक्‍स में डालना होता है। लेकिन ऐसा हो न सका। जेल मैनुअल के मुताबिक, सूर्यास्‍त से पहले कैदियों की गिनती होती है। इसके बाद सभी को बैरक में भेज दिया जाता है। एक बार यह प्रकिया होने के बाद जेल से न तो कोई बाहर आ सकता है और न ही अंदर जा सकता है जिस वजह से 7 अक्‍टूबर को जब आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को कोर्ट ने न्‍यायिक हिरासत में भेजा था, जब देरी होने के कारण उन्‍हें जेल नहीं भेजा गया। सभी को उस एक रात एऩसीबी दफ्तर के बैरक में न्‍यायि‍क हिरासत में रखा गया था।

आर्यन की रिहाई की बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हाई कोर्ट से 3:30 बजे ऑर्डर की कॉपी आने के बाद एनडीपीएस कोर्ट से भी रिलीज ऑर्डर जारी हो गया।

Advertisement

वकील सतीश मानशिंदे रिलीज ऑर्डर लेकर आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए। लेकिन वह समय रहते नहीं पहुंच सके। जूही चावला आर्यन खान की जमानती बनी हैं। जूही चावला ने सेशन कोर्ट पहुंचकर कागजात पर दस्तखत किए। आर्यन खान को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। अरबाज मर्चेंट, आर्यन और मुनमुन धमेचा के वकीलों की कोशिश थी कि सूर्यास्‍त से पहले सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर जेल से रिहाई करवा ली जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

हालाकि हाई कोर्ट से अभी भी फुल ऑर्डर की डिटेल कॉपी नहीं आई है। ऐसे में जब रिहाई की प्रक्रिया के लिए सतीश मानशिंदे एनडीपीसी कोर्ट पहुंचे, तो वहां जज ने उनसे पूछा कि डिटेल ऑर्डर कहां है? इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर है।

कोर्ट ने आर्यन खान को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्‍हें एनडीपीएस कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। मामले में जांच चल रही है इसलिए वह मामले से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। मामलेके सह-आरोपियों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की इजाजत नहीं है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: release order, Aryan Khan, jail, Shahrukh Khan, आर्यन खान
OUTLOOK 29 October, 2021
Advertisement