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27 May 2024

पुणे कार दुर्घटना में कोर्ट का एक्शन, पुलिस को किशोर के पिता को अपहरण मामले में हिरासत में लेने की इजाजत दी

महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने एक कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को उनके चालक के अपहरण और बंधक बनाने के सिलसिले में यरवदा केंद्रीय जेल से हिरासत में लेने की सोमवार को अनुमति दे दी।

अग्रवाल अपने और दो पब के प्रबंधकों और मालिकों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और केंद्रीय जेल में बंद हैं।

पुणे पुलिस ने अपहरण और बंधक बनाने के मामले में विशाल अग्रवाल के पेशी वारंट के लिए एक आवेदन दायर किया था। पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "अदालत ने किशोर के पिता के पेशी वारंट के आवेदन को मंजूर कर लिया है और उन्हें जेल से हिरासत में लिया जाएगा।"

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पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की सुबह कथित तौर पर नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्श कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। पुलिस का दावा है कि हादसे के वक्त किशोर नशे में था।

पुलिस ने विशाल अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ भी अपने चालक को बंधक बनाने के लिए मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि किशोर के पिता और दादा दोनों ने परिवार के चालक पर पैसे की पेशकश करके और धमकी देकर दुर्घटना का दोष लेने का दबाव डाला। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

 

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TAGS: Pune car accident, Pune kidnapping case, Pune Maharastra police
OUTLOOK 27 May, 2024
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