Advertisement
15 October 2019

आइएनएक्स केस में ईडी को चिदंबरम से जेल में पूछताछ की अनुमति, जरूरत पड़ने पर कर सकती है गिरफ्तार

File Photo

आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एक और झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की इजाजत दे दी है। ईडी की टीम कल सुबह यानी बुधवार को तिहाड़ जेल जाकर पी चिदंबरम को गिरफ्तार करेगी। इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें कल शाम में ही कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी।

इससे पहले सोमवार को आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की ईडी की कस्टडी के मामले में दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि आज ही चिदंबम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई पर आरोप लगाया गया था कि एजेंसी उन्हें अपमानित करने के लिए जेल में रखना चाहती है।

दिया गिरफ्तारी का विकल्प

Advertisement

दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को चिदंबरम से पूछताछ करने की इजाजत दी है। यह पूछताछ अधितकम 30 मिनट तक चल सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को जरूरत लगने पर चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत दी है। अब ईडी अधिकारी बुधवार को तिहाड़ जेल जाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा, 'यह इन शख्स की गरिमा के मुताबिक नहीं होगा कि आप यहां सार्वजनिक रूप से उनसे पूछताछ और गिरफ्तार करें।'

 

ईडी ने की थी ये मांग

विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार समक्ष ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अदालत में पेश करने के अनुरोध वाली एक याचिका शुक्रवार को दाखिल की थी। ईडी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला मंगलवार चार बजे तक सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अदालत के समक्ष चिदंबरम को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ की अनुमति मांगी थी।

चिदंबरम के विदेश भागने की आशंका नहीं हैऔर न ही सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं

इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उन निष्कर्षों को चुनौती दी कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के विदेश भागने की आशंका नहीं है और न ही वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। न्यायालय ने चिदंबरम द्वारा दायर अपील के साथ ही सीबीआई की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को चुनौती दी जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

कांग्रेस नेता को जमानत देने से कर दिया था इनकार

उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन टिप्पणी की थी कि उनके विदेश भागने की आशंका नहीं है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया और सीबीआई की ओर से पेश वकील रजत नायर ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह किया।

चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है

इसके अलावा एजेंसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है। मेहता ने कहा कि धनशोधन एक अलग अपराध है और उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए एक अर्जी दी।

एक ही अपराध में चिदंबरम को हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं

वहीं चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सीबीआई ने पहले ही भुगतान और विदेशी कंपनियों की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी है  और अब ईडी इसकी जांच करना चाहता है’।

17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं चिदंबरम

सिब्बल ने अदालत से अपने उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया जिसमें तिहाड़ अधिकारियों को चिदंबरम को उसके समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए थे। कार्यवाही चल रही है। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Court Allows, ED, To Question, Chidambaram, In Tihar, Arrest, If Required
OUTLOOK 15 October, 2019
Advertisement