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19 January 2018

टेरर फंडिंग मामलाः शाहिद युसुफ की न्यायिक हिरासत पांच फरवरी तक बढ़ाई

file photo

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद युसुफ की न्यायिक हिरासत पांच फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।

मालूम हो कि राष्ट्रीय जांच सुरक्षा (एनआईए) ने युसुफ को पिछले साल अक्तूबर में गिरफ्तार किया था। शाहिद सऊदी अरब में रह रहे हिजबुल आतंकी एजाज अहमद भट्ट के संपर्क में था, उस पर घाटी में आतंकी घटनाओं के लिए फंड जुटाने और उनको बढ़ावा देने का आरोप है। शाहिद जम्मू कश्मीर के सिंचाई विभाग में काम करता था। शाहिद ने एजाज को वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे। एनआईए के मुताबिक, फंड सऊदी और भारत दोनों तरफ से ट्रांसफर हुए थे। जो पैसा ट्रांसफर हुआ वह कथित रूप से हिजबुल को फंड देने के लिए था, यह पैसा 2011, 2012, 2013 और 2014 में युसुफ को चार किश्तों में भेजा गया था। दोनों ने कई बार फोन पर भी बात की थी।

2011 में पाकिस्तान से हवाला के जरिये जम्मू-कश्मीर में भेजे गए आतंकी फंड के मामले में एनआइए ने केस दर्ज किया था। इस मामले में एनआइए अब तक दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के करीबी जीएम भट, मोहम्मद सिद्दीकी गनाई, गुलाम जिलानी लिलू और फारुक अहमद दग्गा को आरोपी बनाया गया है। 

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TAGS: terror funding, judicial custody, yusuf, extended, टेरर फंडिंग मामला, न्यायिक हिरासत
OUTLOOK 19 January, 2018
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