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08 December 2022

कांग्रेस नेता आसिफ खान को कोर्ट ने दी जमानत, पुलिस से दुर्व्यवहार करने का था आरोप

ट्विटर

कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को एक सत्र अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी। पुलिस के साथ बदसलूकी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। खान पर 26 नवंबर को कथित रूप से एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप था ।

शाहीन बाग पुलिस स्टेशन ने खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) और 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

गिरफ्तारी के तीन दिन बाद उनकी जमानत याचिका को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया था। हालंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा "इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवेदक या अभियुक्त को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है।"

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न्यायाधीश ने कहा, "मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि अगर आरोपी अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए उपयुक्त आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।"
अदालत ने कहा कि खान 26 नवंबर से हिरासत में है और अब जांच की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि चूंकि एमसीडी चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए खान द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोई संभावना नहीं है।

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TAGS: sessions Court, grants bail, former Congress legislator, Asif Khan
OUTLOOK 08 December, 2022
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