नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ पब्लिक नोटिस जारी, पेश नहीं हुआ तो जब्त होगी संपत्ति
भगोड़े आर्थिक आपराधियों की विशेष अदालत ने पब्लिक समन जारी कर पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नीरव के भाई और बहन को 25 सितंबर से पहले पेश नहीं होने पर संपत्ति जब्त कर लेने की चेतावनी भी दी है।
मुंबई में एमएस आजमी की अदालत के आदेश पर नए कानून के तहत शनिवार को अखबारों में नीरव की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के खिलाफ पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ईडी की तरफ से बताई की गई संपत्ति को जब्त क्यों न कर लिया जाए। जज ने नोटिस में कहा है, 'मैं आपको कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों आपको भगोड़ा घोषित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही आपकी संपत्ति भी क्यों नहीं जब्त की जानी चाहिए। इसलिए, मैं सीधे नीरव दीपक मोदी को मेरे सामने 25 सितंबर को 11 बजे या उससे पहले पेश होने का आदेश देता हूं।'
संसद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के जरिए इस तरह के अपराधियों पर भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने और देश से भागने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस कानून में भगोड़ा आर्थिक अपराधी उस व्यक्ति को माना गया है, जो सौ करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के आर्थिक अपराध में शामिल हो और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ हो। लाख ही वह अभियोजन से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया हो। नए कानून के तहत प्राधिकृत विशेष अदालत को किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने, उसकी बेनामी तथा अन्य संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा।