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03 April 2023

मानहानि मामला: सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ाई, सजा पर तीन मई को सुनवाई

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुनवाई टल गई है। सूरत कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे।

निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही, कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे हैं।

सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।

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सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे।

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है।

बता दें कि मोदी सरनेम वाली अपनी 2019 की टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे, राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थीं।

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TAGS: Delhi excise scam, CBI court, extends Manish Sisodia, Judicial custody, till April 17
OUTLOOK 03 April, 2023
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