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12 February 2024

‘दिल्ली चलो’ मार्च: राजधानी में आज से एक महीने के लिए धारा 144 लागू

दिल्ली पुलिस ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के कारण व्यापक तनाव और ‘‘सामाजिक अशांति’’ के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है और यह आदेश एक माह तक लागू रहेगा।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा सोमवार को जारी आदेश में किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने और सड़कों एवं मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी है।

 

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दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत ट्रैक्टर रैलियों के राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ऐसी संभावना है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान ‘मार्च’ के दौरान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे।

 

TAGS: ‘Delhi Chalo’ March, Section 144 imposed, Delhi capital, One month from today
OUTLOOK 12 February, 2024
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