दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में मिली जमानत, तिहाड़ जेल से आज आ सकेंगे बाहर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सुप्रीमो को जमानत दे दी।
न्यायाधीश न्याय बिंदु की अवकाश पीठ ने आदेश पारित किया और तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को जमानत दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के सीएम एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को यानी आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे।
केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तब से आप सुप्रीमो तिहाड़ जेल में बंद थे। मई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तिहाड़ जेल वापस आ गए।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से एक लाख रुपये के जमानत बांड के लिए 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित करने के लिए कहा है ताकि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके। हालाँकि, दिल्ली की अदालत ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायाधीश ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने बुधवार को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी।