Advertisement
23 August 2024

दिल्ली कोचिंग सेंटर मामला: अदालत ने ‘बेसमेंट’ के चार सहमालिकों को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस ‘बेसमेंट’ के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, ‘‘जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।’’ इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ‘बेसमेंट’ के चार सह मालिकों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह – के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Advertisement

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआई को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ‘‘लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।’’

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Delhi coaching centre case, Court, denies bail, four co-owners, 'basement'
OUTLOOK 23 August, 2024
Advertisement