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18 August 2021

कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत, सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की अदालत ने किया बरी

पीटीआइ

पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले से आरोप मुक्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।

 

गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। इसी मामले की जांच के दौरान शशि थरूर पर भी सवाल उठे थे।

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इस मामले में कोर्ट का यह आदेश काफी अहम है। कोर्ट के इस आदेश से साफ है कि सात साल पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कोर्ट में अब नहीं चलेगा।

क्या है सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला

बता दें कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए गए थे, हालांकि थरूर की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई।

दिल्ली पुलिस ने 14 मई को दायर अपने आरोप पत्र में थरूर पर सुंनदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अदालत को मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था। करीब 3000 पन्नों के चार्जशीट में पुलिस ने थरूर को एकमात्र आरोपी बताया था और कहा कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे।

 

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TAGS: Shashi Tharoor, Sunanda Pushkar, Sunanda Pushkar death case, Delhi court, Sunanda Pushkar death case judgement
OUTLOOK 18 August, 2021
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