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01 November 2019

जेल में ही रहेंगे चिदंबरम, हाई कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका

File Photo

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की स्वास्थ्य कारणों से मांगी गई जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। इस पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया कि चिदंबरम ठीक हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।

चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस सुरेश कैत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे 74 वर्षीय कांग्रेस नेता को घर का बना खाना, मिनरल वाटर, मच्छरदानी, साफ सुथरा वातावरण और मास्क मुहैया कराएं। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि चिदंबरम की मेडिकल जांच नियमित रूप से की जाए। चिदंबरम की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेटर कपिल सिब्बल के यह कहे जाने के बाद कि उन्हें और किसी निर्देश की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

मेडिकल बोर्ड का किया था गठन

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड के गठन के साथ ही निर्देश दिया था कि चिदबंरम मेडिकल बोर्ड में हैदराबाद के चिकित्सक नागेश्वर रेड्डी को चाहते हैं, इसलिए उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर तक चिदंबरम के स्वास्थ्य की रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए थे।

इस बीच, चिदंबरम ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी (एआईजी), हैदराबाद में अपने डॉक्टर से जांच और ईलाज कराने के लिए छह दिन की अंतरिम राहत मांगी थी। उनके वकील का कहना है कि चिदंबरम को 5 अक्टूबर से लगातार पेट में तेज दर्द हो रहा है और उन्हें इलाज की तत्काल जरूरत है। चिदंबरम को 2017 में क्रोहन रोग होने का पता चला था। पेट दर्द की शिकायत के बाद 7 अक्टूबर को एम्स में उनकी जांच कर दवाएं दी गई थीं।

साफ सुथरे माहौल की बताई थी जरूरत

याचिका में कहा गया कि 22 अक्टूबर को उन्हें फिर से दर्द हुआ और नई दवाएं दी गईं। लेकिन उन्हें दर्द से राहत नहीं मिल रही है। चूंकि एम्स के इलाज से उनकी सेहत में सुधार नहीं आ रहा इसलिए उन्हें अपने नियमित डॉक्टर से इलाज कराने की अनुमति दी जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी सेहत लगातार गिर रही है और उन्हें साफ-सुथरे माहौल में रहने की जरूरत है।

21 अगस्त को किया गया था गिरफ्तार

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से नाम लिए जाने के बाद सामने आया। हालांकि मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ये है मामला

वित्त मंत्री रहते पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था। मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने 2017 में इस बारे में मनी लॉन्ड्रिंग  का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं।

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TAGS: Delhi, Court, disposes, plea, Congress, leader, P. Chidambaram, interim, bail
OUTLOOK 01 November, 2019
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