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23 August 2022

मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को बड़ी राहत, दिल्ली की कोर्ट से मिली नियमित जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मंगलवार को नियमित जमानत दे दी। उन्हें इस मामले में पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। पूनम जैन को 1 लाख के निजी मुचलके पर नियमित जमानत मिली है। वहीं, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हालांकि सत्येन्द्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

बता दें कि ईडी ने सीबीआई द्वारा 24 अगस्त, 2017 को दर्ज एफआईआर के आधार पर सत्येंद्र जैन एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम की धाराओं के तहत जांच शुरू की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच जैन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

ईडी ने एक बयान में कहा कि चार्जशीट या अभियोजन शिकायत 27 जुलाई को स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में दायर की गई थी और अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। ईडी की चार्जशीट में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन और कंपनियों अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है।

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TAGS: Delhi Court, granted regular bail, Poonam Jain, wife of Delhi Cabinet Minister Satyender Jain, money laundering case.
OUTLOOK 23 August, 2022
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