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30 July 2018

आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी को कोर्ट का समन

File Photo

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत मामले के सभी आरोपियों को समन जारी किया है  और 31 अगस्‍त को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

सीबीआई ने मामले में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मामले में पहले से ही आठ लोगों के नाम दर्ज थे, जिसमें 6 अन्य नाम भी जोड़े गए हैं। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। तेजस्वी यादव के खिलाफ पहली बार चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में सरला गुप्ता पत्नी प्रेम गुप्ता, विजय और विनय कोचर और आईआरसीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर पी के गोयल का नाम भी दर्ज है। आईआरसीटीसी के डायरेक्टर राकेश सक्सेना, जनरल मैनेजर बी के अग्रवाल और लालू के करीबी रहे प्रेम गुप्ता का नाम भी चार्जशीट में है।

इससे पहले कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को बतौर आरोपी समन भेज जाने वाले आदेश पर 30 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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यह है पूरा मामला

आइआरसीटीसी के दो होटलों की नीलामी में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले को लेकर सीबीआई ने लालू समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में उनके 12 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल को आईआरटीसीटीसी को दे दिया गया था। इन्हें रखरखाव और सुधार करने के लिए लीज पर देने की योजना थी। इसके लिए विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को ठेके दिए गए। इस प्रक्रिया में हेर-फेर किया गया था। यह प्रक्रिया आईआरसीटीसी के उस समय के महानिदेशक पी के गोयल ने पूरी की।

फरवरी 2005 को कोचर ने पटना के बेली रोड स्थित 3 एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (डीएमसीएल) को 1.47 करोड़ रुपये में बेच दी, जबकि उसका बाजार मूल्य 1.93 करोड़ रुपये था। इसे कृषि भूमि बताकर सर्कल रेट से काफी कम पर बेचा गया।

बाद में 2010 से 2014 के बीच यह बेनामी संपत्ति लालू के परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख में दी गई जबकि सर्कल रेट के तहत इसकी कीमत करीब 32 करोड़ थी और बाजार मूल्य 94 करोड़ रुपये थी।

एफआईआर में आरोप था, कोचर ने जिस दिन डीएमसीएल के पक्ष में यह सौदा किया, उसी दिन रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को उसे बीएनआर होटल्स सौंपे जाने के अपने फैसले के बारे में बताया।

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TAGS: Delhi Court, issues, summons, lalu yadav, tejashwi, Rabri Devi, IRCTC Scam
OUTLOOK 30 July, 2018
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