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11 October 2018

कोर्ट का आदेश, फेरा उल्लंघन के मामले में विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्ति की जाएगी जब्त

ANI

फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (फेरा) के उल्लंघन के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। देश में वापस आने की राह तलाश रहे विजय माल्या के लिए ये झटका माना जा रहा है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर दिया है। ईडी ने अर्जी दाखिल की थी विजय माल्या पर फेरा कानून के उल्लंघन का मामला बनता है। ईडी ने विजय माल्या को समन जारी किया था। उनके घर और दफ्तर पर नोटिस भी लगाए थे और अखबारों में भी विज्ञापन दिए गए थे, लेकिन विजय माल्या उपस्थित नहीं हुए।

कोर्ट कर चुकी है भगोड़ा घोषित 

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बीते महीने सीबीआई ने भी कहा था वो विजय माल्या के खिलाफ एक महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर सकती है तथा माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए कर्ज से जुड़े बैंक के सीनियर अफसरों को भी मामले में आरोपी बना सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 17 बैंक के समूह ने किंगफिशर को दिए गए छह हजार करोड़ से अधिक के कर्ज मामले में यह सीबीआई की ओर से दाखिल किया जाना वाला पहला आरोपपत्र होगा। इसमें स्टेट बैंक ने अकेले 16सौ करोड़ रुपये का कर्ज दिया। बीती 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दिया था।

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TAGS: Delhi, court, orders, attachment, Mallya, properties, Bengaluru
OUTLOOK 11 October, 2018
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