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07 June 2018

अबू सलेम को 2002 फिरौती मामले में सात साल की कठोर कारावास की सजा

File Photo

1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को 2002 के फिरौती मामले में सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को रंगदारी मागने के इस मामले में पिछले महीने की 27 मई को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने सलेम को आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया है।

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक व्यापारी अशोक ने 16 साल पहले सन 2002 में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मागने की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई थी, जिसमें सलेम को आरोपी बनाया गया था।

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मुंबई ब्लास्ट मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है। रंगदारी मांगने के मामले में अबू सलेम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने पिछले साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरव‌र्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है।

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TAGS: Delhi court, Abu Salem, 2002 extortion case.
OUTLOOK 07 June, 2018
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