दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी 12 विशेष स्कूलों को दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने दिव्यांग छात्रों के लिए सभी 12 विशेष स्कूलों को समावेशी शिक्षा शाखा (आईईबी) द्वारा निर्धारित प्रावधानों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
22 अक्टूबर को जारी आदेश में शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों के प्रमुखों से 5 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने को कहा है। आदेश के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 और नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
बयान में कहा गया है कि 12 विशेष स्कूलों के प्रमुखों को समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी 19 प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति, ऑनलाइन मूल्यांकन की उपलब्धता, मुफ्त सहायता और उपकरणों की पेशकश, स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता, ब्रेल और सांकेतिक भाषा सहित संचार और भाषा कौशल में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त, स्कूलों को विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए संरचित समय सारिणी तैयार करनी चाहिए, सभी छात्रों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए, प्रत्येक छात्र के लिए विस्तृत केस स्टडी आयोजित करनी चाहिए और नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए, यह कहा गया है। बयान में कहा गया है, "स्कूलों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा और सामाजिक जरूरतों का समर्थन करने के लिए मनोरंजन कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, एक आपातकालीन कक्ष और टाइम-आउट ज़ोन सहित पर्याप्त सुविधाएँ बनाने की भी आवश्यकता है और विकलांग बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे।"