दिल्ली सरकार ने निर्भया कांड के एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की
दिल्ली सरकार ने 2012 के निर्भया बलात्कार एवं हत्या कांड के दोषियों में से एक की दया याचिका को खारिज करने की सख्त सिफारिश की है। यह जानकारी सूत्रों ने दी है।दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस केस में अरविंद केजरीवाल की सिफारिशों के बाद फाइल उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेजी है। 23 वर्षीय पेरामैडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा पा चुके दोषियों में से एक विनय शर्मा दया याचिका राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के पास भेजी थी।
सबसे संगीन अपराध में सजा देना जरूरी
सूत्रों ने जैन के हवाल से फाइल की नोटिंग के बारे में बताया है कि सरकार का मानना है कि यह अत्यधिक बर्बरता का सबसे संगीन अपराध है जो विनय शर्मा ने किया है। यह ऐसा केस है जिसमें सजा देकर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि ऐसा अपराध करने के बारे में कोई सोच भी न पाए।
उप राज्यपाल सिफारिश के साथ केंद्र सरकार को भेजेंगे फाइल
दिल्ली के गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में दया याचिका का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस याचिका को खारिज करने की सख्त सिफारिश की गई है। अब यह फाइल उप राज्यपाल के पास आगे विचार के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद उप राज्यपाल की सिफारिशों के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजी जाएगी। विनय शर्मा इस केस में गिरफ्तार होने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद है। उसने दया याचिका दायर की थी।