पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहा पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी बरी
पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व टीवी एंकर और टेलीविजन सीरीज 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के खास चेहरे रहा सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। दिसंबर 2017 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मामले में दोषी माना था और सुहैब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधरन और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने इलियासी की अपील को मंजूर कर लिया था। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के उम्रकैद के फैसले को चुनौती दी गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
साल 2000 में 11 जनवरी को अंजु इलियासी पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित अपने घर में मृत पाया गया थीं। अंजु की मां और बहन ने आरोप लगाया था कि सुहैब इलियासी दहेज के लिए अपनी पत्नी का उत्पीड़न करता था। इसके लिए उन्होंने इलियासी पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की थी लेकिन बाद में ये हत्या साबित हुआ। 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सुहेब इलियासी को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।