दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 98 निजी स्कूलों को दस दिनों के भीतर अभिभावकों से ली गई बढ़ी फीस का 75 प्रतिशत 10 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। निजी स्कूलों को ये फीस दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर में जमा करानी होगी। मामले की अगली सुनवाई 25 सितम्बर को होगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई। ये जानकारी अनिल देव कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई थी।
Delhi HC directs 98 private & unaided schools to refund 75% excess fee & deposit it in 10 days as cash/FDR/ bank guarantee with registrar.
— ANI (@ANI) September 6, 2017
गौरतलब है कि निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए हाईकोर्ट ने साल 2011 में अनिल देव कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने कुल 1108 निजी स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक, 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापस नहीं करने पर 449 स्कूलों को टेक ओवर करने की बात कही थी।