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31 May 2018

आईएसआई की जासूस माधुरी गुप्‍ता को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत

File Photo

 

पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ को देश की अहम सूचनाएं देने के आरोप में तीन साल कैद की सजा पाने वाली पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। माधुरी गुप्ता ने निजली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनीतौ दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

 

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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 19 मई को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में पूर्व राजनयिक के तौर पर काम कर चुकी माधुरी गुप्ता को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आइएसआइ को देश की खुफिया जानकारी देने के आरोप में तीन साल कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ माधुरी गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी।

माधुरी इस्‍लामाबाद में भारतीय दूतावास में सेकेंड सेक्रेटरी (प्रेस एंड इंफॉर्मेशन) रहते हुए पाकिस्‍तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत से जुड़ी कई महत्‍वपूर्ण जानकारियां दी थीं। इसी आरोप में 22 अप्रैल 2010 को दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल ने उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्‍हें तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि वह आईएसआई के दो अफसरों मुबशर राजा राणा और जमशेद के साथ संपर्क में थीं और उन्हें अहम सूचनाएं देती थीं।

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TAGS: Delhi HC, Madhuri Gupta, grant bail, appeal, conviction
OUTLOOK 31 May, 2018
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