Advertisement
22 August 2023

दिल्ली HC ने कहा-15 साल छोटी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता

file photo

यह कहते हुए कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी 15 वर्षीय पत्नी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें मुस्लिम व्यक्ति को अपनी दूसरी पत्नी से बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया गया था और कहा गया था कि उसे सही तरीके से बरी कर दिया गया है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने रिपोर्ट के अनुसार कहा “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सही कहा था कि बच्ची की गवाही को ध्यान में रखते हुए कि उसने दिसंबर, 2014 के महीने में प्रतिवादी (पुरुष) से शादी की थी और उसके बाद ही उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, धारा 6 के तहत कोई अपराध नहीं है। POCSO अधिनियम की धारा 5(1) बनाई गई थी और प्रतिवादी को सही तरीके से बरी कर दिया गया था।”

Advertisement

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है और पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन खारिज कर दिया। पीठ ने कहा “हमने पाया कि चूंकि पीड़ित बच्चे की पत्नी लगभग पंद्रह वर्ष की थी, इसलिए पीड़िता के साथ प्रतिवादी के शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादी को सही तरीके से बरी कर दिया गया है।”

इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) में दिए गए अपवाद के तहत, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, जिसकी पत्नी 15 साल से कम न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2015 में लड़की की मां की शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था जब पता चला कि उसकी नाबालिग बेटी गर्भवती थी।

लड़की ने निचली अदालत के समक्ष अपनी गवाही में कहा कि जो व्यक्ति उसका जीजा था, उसने दिसंबर 2014 में उससे शादी की थी, जिसके बाद उसने उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। उसने कहा कि यह तथ्य कि उसने उस आदमी से शादी कर ली है, यह उसकी मां को नहीं पता था, जिसने यह पता चलने पर कि वह गर्भवती थी, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 22 August, 2023
Advertisement