मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट में डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई को जारी रखेगा। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
इससे पहले 30 सितंबर को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने ईडी से जमानत याचिका पर अपना जवाब और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। शिवकुमार ने उन्हें जमानत न दिए जाने वाले निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ज्युडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि डीके शिवकुमार को पहले अस्पताल ले जाया जाए और यह देखा जाए कि क्या चिकित्सक उन्हें वहां भर्ती करने का सुझाव देते हैं।
ईडी ने अदालत में दावा किया था कि उसकी जांच अभी पूरी होनी बाकी है और जज से न्यायिक हिरासत के दौरान शिवकुमार से पूछताछ करने की इजाजत मांगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने अदालत से कहा था कि शिवकुमार के स्वास्थ्य कारणों के चलते कारगर पूछताछ नहीं हो पाई। हालांकि, शिवकुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कांग्रेस विधायक की स्थिति बहुत गंभीर है और वह दिल का दौरा पड़ने के करीब पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसने शिवकुमार की मेडिकल स्थिति का ध्यान रखा है। जांच एजेंसी ने यह आरोप भी लगाया था कि धन शोधन शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के जरिए हुआ।
उल्लेखनीय था कि शिवकुमार को ईडी ने धन शोधन के मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। हिरासत में पूछताछ की अवधि खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया।