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10 February 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला सांसद इंजी राशिद को संसद में उपस्थित होने के लिए 2 दिन की हिरासत पैरोल की दी अनुमति

file photo

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला सांसद इंजी राशिद को संसद में उपस्थित होने के लिए 2 दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी। फैसले के अनुसार, राशिद 11 और 13 फरवरी को संसद में चल रहे बजट सत्र में भाग ले सकते हैं।

बारामूला के सांसद पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को वित्त पोषित किया। बारामूला के सांसद को संसद में भाग लेने के लिए 2 दिन की हिरासत पैरोल मिली पैरोल देने वाले न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कथित तौर पर कहा कि राशिद 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग ले सकते हैं। हिरासत पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा मुलाकात के स्थान पर ले जाया जाता है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सांसद राशिद को जमानत की शर्तों के रूप में कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें सेलफोन का उपयोग नहीं करना भी शामिल है। मामले की पृष्ठभूमि

राशिद ने पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पिछले साल लोकसभा में चुने जाने के बाद एनआईए अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अधर में छोड़ दिया था, क्योंकि यह विशेष एमपी/एमएलए अदालत नहीं थी। अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने हिरासत पैरोल दिए जाने की मांग की।

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एनआईए की ओर से पेश हुए वकील ने हिरासत पैरोल दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि राशिद को संसद में उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने राहत मांगते समय कोई "विशिष्ट उद्देश्य" नहीं दिखाया था। एजेंसी ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताई थीं।

शिद को 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनका मामला जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने और नामित आतंकवादी हाफ़िज़ सईद से संबंधों से जुड़ा है।

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OUTLOOK 10 February, 2025
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