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27 January 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आप की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने से किया इनकार

file photo

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप के पंजीकरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी और उसके उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा करने में विफल रही है।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक इतिहास के खुलासे के संबंध में पहले ही स्पष्ट और बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, और कहा कि ऐसा कोई मौजूदा कानूनी ढांचा नहीं है जो ऐसी जानकारी का खुलासा न करने के आधार पर किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की अनुमति देता हो।

याचिका में भारत के चुनाव आयोग को पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि इतिहास का खुलासा न करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है।

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अश्विन मुदगल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक इतिहास प्रकाशित करने को अनिवार्य बनाता है। मुदगल के वकील ने कहा कि आप शराब घोटाले में आरोपी है और वह मामले में अपनी आरोपी स्थिति का खुलासा करने में विफल रही।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली। याचिका में आरोप लगाया गया कि आप सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया कि "इसके अलावा, आप ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है... और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करके आप ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इस प्रकार, राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी स्थिति को अयोग्य घोषित किया है।"

याचिका में आरोप लगाया गया कि पार्टी ने न तो अपनी वेबसाइट पर घोषणा की और न ही उसने विधानसभा चुनाव लड़ रहे आप और उसके उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों के पंजीकरण के बारे में व्यापक प्रचार किया। याचिका में कहा गया कि "आम जनता और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मतदाता आप द्वारा गैर-प्रकटीकरण से प्रभावित होने जा रहे हैं, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के तहत निर्देश जारी किए हैं और आप ने जानबूझकर, स्वेच्छा से उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है।"

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OUTLOOK 27 January, 2025
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