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26 March 2024

गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय कल करेगा सुनवाई, दर्ज किया गया है मनी लॉड्रिंग का मामला

ANI

दिल्ली उच्च न्यायालय कथित उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क या शराब नीति मामले में आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

आरोप हैं कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया।

बीआरएस नेता के कविता को भी इसी मामले में 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता 'साउथ ग्रुप' की प्रमुख सदस्य थीं। उन पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में आप  को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।

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पिछले हफ्ते एक सुनवाई के दौरान, ईडी ने राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित घोटाले का 'किंगपिन' कहा गया कि केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के लिए 'दक्षिण समूह' से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए 'साउथ ग्रुप' के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। कानून अधिकारी ने कहा कि मनी ट्रेल से पता चला है कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपये की "रिश्वत" चार हवाला मार्गों से आई थी।

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OUTLOOK 26 March, 2024
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