दिल्ली के एलजी ने अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, 2010 के "भड़काऊ" भाषण के लिए यूएपीए के तहत चलेगा केस
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2010 में एक कार्यक्रम में कथित "भड़काऊ" भाषण के लिए लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
यह मंजूरी सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रॉय और पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन ने ऐसे भाषण दिए जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते थे और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक थे।
नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद 27 नवंबर, 2010 को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रॉय और हुसैन ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 21 अक्टूबर, 2010 को “आज़ादी-एकमात्र रास्ता” के बैनर तले राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए समिति द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे।
शुक्रवार को पीटीआई ने राज निवास के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि, "दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।"
उपराज्यपाल की मंजूरी यूएपीए की धारा 45(1) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देती है, जो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा से संबंधित है। यह पिछले साल अक्टूबर में दी गई पिछली मंजूरी के अतिरिक्त है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153 बी (आरोप, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक दावे) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाले बयान) शामिल हैं।
दो अन्य आरोपी, कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, जिन्हें संसद हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, का मामले के लंबित रहने के दौरान निधन हो गया।