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22 September 2025

दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उन्हें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे छात्र हैं और पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं।पीठ ने आदेश दिया, "हां, हम आपकी बात सुनेंगे और इसका निपटारा करेंगे... सभी को नोटिस जारी करें।"दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और सात अन्य - मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा को जमानत देने से इनकार कर दिया।

2 सितंबर को एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने खारिज कर दी थी।दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वतःस्फूर्त दंगों का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है जिसमें दंगों की योजना पहले से ही बना ली गई थी और इसके पीछे एक भयावह मकसद और सोची-समझी साजिश थी।

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उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, पूरे षडयंत्र में इमाम और खालिद की भूमिका "गंभीर" है, क्योंकि उन्होंने "मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए" सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे।उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत बड़े षड्यंत्र के मामले में शीर्ष अदालत से जमानत मांगी थी।

2020 में, दिल्ली पुलिस ने इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली दंगों के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया।तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

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TAGS: Delhi riots case, supreme court, sharjeel imam, umar khalid,
OUTLOOK 22 September, 2025
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