दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा, पारित करने के लिए होगा मतदान
सरकार सोमवार को राज्यसभा में विचार और पारित कराने के लिए दिल्ली सेवा विधेयक ला सकती है। दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच गुरुवार को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया।
सूत्र ने कहा, "दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा। विधेयक पर चर्चा के समापन के बाद उसी दिन शाम को विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होगा।" सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष की ओर से बहस शुरू कर सकते हैं। सिंघवी ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।
मणिपुर मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के रास्ते पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की।
सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने की मांग की और उन्हें संकेत दिया गया कि उनके मामले में "सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण" अपनाया जा सकता है।
सूत्रों ने कहा कि लेकिन, आप सांसद संजय सिंह का निलंबन रद्द होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है लेकिन यह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर निर्भर है कि वह किस नियम के तहत चर्चा हो सकती है।
एक सूत्र ने कहा, "विपक्षी सदस्यों से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए अपने प्रस्ताव का मसौदा साझा करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने अभी तक मसौदा साझा नहीं किया है। देखते हैं कि यह सोमवार को आता है या नहीं।"