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17 November 2022

सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मनी लांड्रिंग का आरोप झेल रहे दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उनके अलावा दो अन्य की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज की है। सत्येंद्र जैन मनी लांड्रिंग मामले में 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इससे पहले अदालत ने बुधवार को फैसला स्थगित करते हुए कहा था कि अभी फैसले की कॉपी तैयार नहीं है।  

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरूवार को दोपहर 2 बजे अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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बता दें कि जैन को 30 मई को ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। इस मामले में तीन अभियुक्त हैं। तीनों की जमानत याचिकाएं लंबित थीं। तीनों याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक साथ गुरुवार दोपहर दो बजे फैसला सुनाया।

सत्येंद्र जैन की तरफ से अदालत में कहा था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वह पहले ही लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ऐसे उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।

 

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TAGS: Delhi, The Rouse Avenue Court, dismisses bail plea, Delhi Minister Satyendar Jain, money laundering case.
OUTLOOK 17 November, 2022
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