आशीष पांडे की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली के हयात होटल में पिस्टल लहराने वाले बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे की पुलिस कस्टडी बढ़ाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही आशीष पांडे की बेल की अर्जी को भी खारिज कर दिया है तथा सोमवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
आशीष पांडे को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था। जहां पुलिस ने कोर्ट ने उसकी कस्टडी बढ़ाने जाने की मांग की थी, जबकि आशीष पांडे ने कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दी थी। गुरुवार को आशीष ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने आशीष पांडे को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था।
'मुझे आतंकवादी की तरह किया गया पेश'
आशीष पर दिल्ली के होटल हयात में एक कपल के सामने हथियार लहराने एवं उन्हें धमकाने के आरोप हैं। सरेंडर करने पहुंचे आशीष ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करता है। सरेंडर करने पहुंचे आशीष ने कहा था, 'मुझे इस तरह पेश किया जा रहा है जैसा कि मैं एक वांछित आतंकवादी हूं। देश भर की पुलिस मेरे तलाश में है। मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज निकालकर देखा जाना चाहिए कि उस रात कौन महिलाओं के शौचालय में दाखिल हुआ और किसने किसको धमकी दी।'
किया था गैर-जमानती वारंट जारी
आरोपी ने सरेंडर करने से पहले एक वीडियो जारी किया। इसमें सफाई देते हुए आशीष ने कहा था कि उसे एक वांछित आतंकवादी के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला नहीं रहा है। इस मौके पर आरोपी ने मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उसे पिछले चार दिनों से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है।
इससे पहले आशीष पांडे के नाम पर जारी तीन बंदूकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को आशीष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।