दिल्ली का प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर, GRAP-4 लागू; 10-12वीं छोड़कर सभी क्लास ऑनलाइन होंगी, जाने किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
दिल्ली में लगातार पांचवें दिन प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए जीआरएपी ने स्टेज-4 लागू कर दिया है जिसके तहत कई प्रतिबंध में लगाए गए हैं। यह सोमवार सुबह आठ बजे से लागू होंगे। स्टेज-4 के तहत कई पाबंदिया लगाई गईं हैं। जरूरी वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी सीएनजी या इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने रविवार को घोषणा की कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी के लिए व्यक्तिगत कक्षाएं निलंबित रहेंगी।
मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कल से GRAP-4 लागू होने के साथ, कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे।"
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार को खराब हो गया, जो शाम 4 बजे 441 पर पहुंच गया और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण शाम 7 बजे 457 तक बढ़ गया। सरकार के आदेश के अनुसार, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी।
पैनल ने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत BS-IV या पुराने डीजल मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध है। जीआरएपी चरण-III की तरह ही राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।