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13 November 2019

आइएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ी

File Photo

आइएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि पी चिदंबरम की हिरासत की अवधि आज खत्‍म हो रही थी। इससे पहले इस मामले में कांग्रेस के नेता और पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे चिदंबरम की जमानत याचिका कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी। उन्‍होंने कोर्ट से तबियत खराब होने के कारण अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसके बाद एम्स में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि केद्रीय जांच एजेंसी ने चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था।

बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। पिछले इससे पहले कोर्ट ने पी चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक के लिए ईडी के हिरासत में भेजा था।

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सीबीआई मामले में मिल चुकी है चिदंबरम को जमानत

दूसरी ओर से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को पहले ही जमानत दे चुका है। जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पी.चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते। चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम पर ये हैं आरोप

इस मामले में ईडी ने चिदंबरम पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के लिए पी चिदंबरम ने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। इस मामले में उन्‍होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विदेशी संवर्धन निवेश बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस पर जवाब में चिदंबरम ने कहा कि ऐसे कोई सुबूत पेश नहीं किए गए हैं जिनसे उनपर कोई भी आरोप साबित हो सके।

सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

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TAGS: Delhi's Rouse Avenue Court, extends, judicial custody, Congress leader, P Chidambram, till 27 November, in INX Media case.
OUTLOOK 13 November, 2019
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