दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को दी जमानत, भड़काऊ भाषण देने का था आरोप
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील इमाम को देशद्रोह के मामले में जमानत मिली है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत दी है।
बता दें कि शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से साल 2019 में जामिया नगर इलाके में कथित तौर पर हिंसा हुई थी। जेएनयू के पूर्व छात्र और इस्लामवादी शारजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
Delhi's Saket Court grants bail to Sharjeel Imam in a case lodged against him for allegedly making inflammatory speeches at Jamia during anti-CAA-NRC protest in 2019.
— ANI (@ANI) September 30, 2022
भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट से 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शरजील ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का अपराध भी शामिल था। शरजील ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक इसे स्थगित करने को कहा गया है।
शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं, यूएपीए के तहत देशद्रोह को बाद में जोड़ा गया था। फिलहाल अभी शरजील इमाम के खिलाफ कई और मुकदमे अदालत में लंबित है, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे।