Advertisement
30 September 2022

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को दी जमानत, भड़काऊ भाषण देने का था आरोप

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील इमाम को देशद्रोह के मामले में जमानत मिली है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत दी है।

बता दें कि शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से साल 2019 में जामिया नगर इलाके में कथित तौर पर हिंसा हुई थी। जेएनयू के पूर्व छात्र और इस्लामवादी शारजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट से 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शरजील ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का अपराध भी शामिल था। शरजील ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक इसे स्थगित करने को कहा गया है।

Advertisement

शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं, यूएपीए  के तहत देशद्रोह को बाद में जोड़ा गया था। फिलहाल अभी शरजील इमाम के खिलाफ कई और मुकदमे अदालत में लंबित है, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Delhi, Saket Court, grants bail, Sharjeel Imam, inflammatory speeches, Jamia
OUTLOOK 30 September, 2022
Advertisement