कंगना की फ्लाइट में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने से डीजीसीए नाराज, इंडिगो को दिए मीडियाकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश
विमानन नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निजी एयरलाइन इंडिगो को चंडीगढ़-मुंबई की उसकी उड़ान में मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि इस फ्लाइट से कंगना रनौत ने नौ सितंबर को यात्रा की थीं, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई थी। रानौत ने चंडीगढ़ से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी।
सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले वीडियो और तस्वीरों को देखने के बाद डीजीसीए हरकत में आया है। ऐसा करते समय पत्रकारों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल और साथ ही हवाई सुरक्षा मानदंडों का भी का उल्लंघन किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पत्रकारों को पायलट और केबिन क्रू के बार-बार अनुरोधों और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए भी देखा जा सकता है।
सिविल एविएशन के महानिदेशक अरुण कुमार ने आउटलुक को पुष्टि की है कि उन्होंने इंडिगो को एक नोटिस जारी किया है और यदि उल्लंघन स्थापित किया जाता है, तो ऐसा व्यवहार नागरिक विमानन नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा जो 2017 से प्रभावी रहा है।
डीजीसीए ने कहा, "कई मुद्दे हैं। विमान नियम 13 के उल्लंघन में बोर्ड पर फोटोग्राफी, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन और विमान में अनियंत्रित व्यवहार के दायरे में आने वाली कुछ कार्रवाई शामिल हैं। हमने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एयरलाइन को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।
वहीं, न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस मामले में इंडिगो ने कहा, हमने अपना बयान डीजीसीए को दे दिया है। हमारे केबिन क्रू, साथ ही कप्तान, फोटोग्राफी को प्रतिबंधित करने, सामाजिक दूरी का पालन करने और समग्र सुरक्षा बनाए रखने की घोषणाओं सहित सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया।
यह बताया गया कि जब रानौत और उसकी बहन ने 9 सितंबर को चंडीगढ़ से मुंबई के लिए 6E 264 की फ्लाइट ली, तो उसी फ्लाइट में उड़ान भर रहे कुछ मीडियाकर्मियों ने उनसे पूछताछ की कोशिश की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों के अलावा, मीडिया के लोगों ने कई हवाई सुरक्षा मानदंडों का भी उल्लंघन किया, जैसे कि जब विमान रनवे पर था तो फास्टवे सीट बेल्ट के साथ नहीं बैठना और विमान में तस्वीरें लेना।
गौरतलब है कि नागर विमानन मंत्रालय ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 25 मई को नियम जारी किया था। इसमें कहा गया था, 'गंतव्य पर आगमन के बाद यात्री को (विमान से) क्रम से जाने की अनुमति देनी चाहिए ताकि ज्यादा लोग कहीं एकत्र ना हों।'