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11 April 2018

उन्नाव मामले में हाईकोर्ट ने कहा, ‘अगर अंतिम संस्कार न हुआ हो तो शव सुरक्षित रखें’

File Photo

उन्नाव में रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, रेप पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार न हुआ हो तो शव सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने बहस के लिए महाधिवक्ता को तलब किया है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने एक पत्र पर स्वयं संज्ञान लिया है। हालांकि मंगलवार को ही रेप पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार हो चुका है। मामले में चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ गुरुवार 12 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या का आरोप लगा है। अभी तक मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह भी शामिल है। मंगलवार को पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाई है।

बता दें रविवार को उन्नाव की रेप पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे बचा लिया था। इसके बाद उसने भाजपा विधायक पर रेप का आरोप लगाया। भाजपा विधायक पर रेप का आरोप सामने आते ही हड़कंप मच गया था। घटना के चौबीस घंटे बाद ही रेप पीड़िता के पिता की उन्नाव जिला अस्पताल में मौत हो गई। मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी भी बुधवार शाम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिए थे कि उन्नाव मामले में गठित की गई एसआईटी उन्नाव का दौरा कर बुधवार तक मामले में पहली रिपोर्ट पेश करे।

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TAGS: HC, unnao, gangrape, cremate, body, stop
OUTLOOK 11 April, 2018
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