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17 October 2017

अब बस कंडक्टरों ने सवारी बैठाने के लिए आवाज लगाई या हॉर्न बजाया तो लगेगा जुर्माना

File Photo

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण कम करने की मुहिम के बीच अब ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) ने पहल शुरु कर दी है। अब दिल्ली की सड़कों पर तेज होर्न बजाने वाले बस चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों पर बस चलाते समय तेज आवाज वाले हार्न बजाने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा दिल्ली के बस अड्डों पर कंडक्टर ने आवाज लगाकर सवारी बुलाई तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।

इससे पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कारों के ऑड-इवन नंबरों को एक-एक दिन चलाने की व्यवस्था लागू की थी, जिसके चलते दिल्ली की सड़कों पर थोड़ा सुधार तो जरूर देखने को मिला था। 

 

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समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, देश में पहली बार ऐसा कोई आदेश दिया गया है। यह आदेश दिल्ली के सभी बस अड्‌डों का रखरखाव करने वाली दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्क्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) के कार्यकारी निदेशक ने 9 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया था, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। बस अड्‌डे पर ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए ये नया नियम लाया गया है। देखा जाए तो देश में अपनी तरह का ये पहला आदेश है।

डीटीआईडीसी के प्रबंध निदेशक के.के. दहिया की मंजूरी से जारी आदेश में बताया गया कि बस अड्‌डों पर ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। समस्या को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा पाया गया है कि बस अड्‌डों के अंदर बार-बार हॉर्न बजाने और रोडवेज कंडक्टर या स्टाफ द्वारा सवारी को बैठाने के लिए तेज आवाज में बुलाया जाता है। यह ध्वनि प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। के.के. दहिया ने बस अड्‌डा का निरीक्षण करने के दौरान शोर अधिक पाया था।

डीटीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के आदेश में कहा गया है कि कंडक्टर के आवाज लगाने पर 100 रुपए और चालक के बस अड्‌डे के अंदर हाॅर्न बजाने तो 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यह बस स्टैंड फीस के साथ बस के बाहर निकलते समय लिया जाएगा। इस संबंध में बस अड्‌डा के एस्टेट मैनेजर्स से दैनिक रिपोर्ट भी मांगी है। 

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसपर नियंत्रण करने के लिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, जब उन्होंने इस बार दीपावली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं एनजीटी समय समय पर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में लाने के लिए कई तरह के आदेश जारी करती रहती है। इस सब के बीच अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) ने एक आदेश जारी कर दिल्ली में बस चालकों के लिए एक नई नियमावली बनाई है। 

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TAGS: DTIDC, fine, bus conductors, blowing horn
OUTLOOK 17 October, 2017
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