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09 May 2024

ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का किया विरोध, 'चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं...'

file photo

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले उठाया गया है। गुरुवार को, ईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार "मौलिक नहीं" था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच एजेंसी की उप निदेशक भानु प्रिया ने गुरुवार को हलफनामा दायर किया था, इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला था।

हलफनामे में कहा गया है, "चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की जानकारी के अनुसार, किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार न हो।"

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी दलील दी कि अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

ईडी ने कहा, "पिछले तीन वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि चुनाव पूरे साल होते हैं।" इसमें कहा गया है, "आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने में केजरीवाल के पक्ष में कोई भी विशेष रियायत कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप होगी।"

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OUTLOOK 09 May, 2024
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