Advertisement
09 January 2025

ईडी ने दिल्ली की अदालत से कहा- आप नेता सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत

file photo

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए दिल्ली की अदालत से अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में आरोप तय करने के बारे में ईडी की दलीलें सुनीं।

ईडी के वकील ने कहा, "आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवाहों के बयानों सहित पर्याप्त सबूत हैं।" अदालत ने जैन के खिलाफ प्रस्तावित आरोप के बिंदु पर एजेंसी से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी से सवाल पूछे।

अदालत ने कहा, "ईडी की ओर से आरोपों पर आंशिक दलीलें सुनी गईं। बहस के दौरान आईओ से कुछ सवाल पूछे गए। आईओ ने स्पष्टीकरण देने के लिए रिकॉर्ड देखने के लिए समय मांगा। तदनुसार, ईडी की ओर से शेष दलीलों के लिए 23 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया जाए।"

Advertisement

18 अक्टूबर, 2024 को अदालत ने जैन को मामले में "सुनवाई में देरी" और उनकी "लंबी कैद" का हवाला देते हुए ज़मानत दे दी। ईडी ने जैन को 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ़्तार किया।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 09 January, 2025
Advertisement