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17 December 2024

मरणासन्न अवस्था में पड़े कैदियों के लिए परामर्श का प्रभावी क्रियान्वयन करें सुनिश्चित: उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

file photo

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से मरणासन्न अवस्था में पड़े कैदियों के उपचार के संबंध में 2010 में जारी परामर्श का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसमें ऐसी बीमारियों से पीड़ित कैदियों के लिए मेडिकल बेल या हाउस अरेस्ट की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि उन्होंने रविवार को पुणे में यरवदा केंद्रीय जेल का दौरा किया और कैदियों, खासकर महिला कैदियों से मुलाकात की और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। पीठ ने मरणासन्न अवस्था में पड़े कैदियों/कैदियों के उपचार के लिए नीति पर अगस्त 2010 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श का हवाला दिया।

सलाह के अनुसार, किसी भी कैदी को जो किसी भी मरणासन्न बीमारी से पीड़ित पाया जाता है, उसे या तो मेडिकल आधार पर बेल दी जाएगी, पैरोल, फरलो दी जाएगी या उसे हाउस अरेस्ट या परिवार के सदस्यों की हिरासत में रखा जाएगा। सलाह में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में, ऐसे व्यक्तियों को जेल में ही विशेष चिकित्सा देखभाल दी जा सकती है।

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अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे और परामर्श के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट अरुण भेलके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो अपनी पत्नी कंचन नानावरे के साथ एक विचाराधीन कैदी था और 2014 में कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार होने के बाद यरवदा जेल में बंद था।

याचिका के अनुसार, नानावरे को 2020 में एक लाइलाज बीमारी का पता चला था, लेकिन वह मेडिकल जमानत पाने में विफल रहा। जब उसने मेडिकल आधार पर जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उसे एक मेडिकल बोर्ड के पास भेजा गया, जिसने 'हृदय और फेफड़े' के प्रत्यारोपण की सिफारिश की। हालांकि, जब तक कोई आदेश पारित किया जा सकता था, तब तक लगभग सात साल जेल में बिताने के बाद जनवरी 2021 में उसकी मृत्यु हो गई।

उसके पति ने बाद में हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें राज्य को 2010 की सलाह और महाराष्ट्र कारागार (सजा की समीक्षा) नियमों के प्रावधानों को ईमानदारी से लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई, ताकि भविष्य में कोई अन्य कैदी लाइलाज बीमारी के बावजूद पीड़ित न हो। भेलके की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह ने अदालत को बताया कि नियम जेल अधीक्षक को कुछ शर्तों के साथ गंभीर रूप से बीमार कैदी को उसके रिश्तेदारों को सौंपने का अधिकार देते हैं, ताकि ऐसे व्यक्ति अपने अंतिम दिन अपने परिवार के सदस्यों के बीच बिता सकें। पीठ ने कहा कि वह जनवरी 2025 में याचिका पर आगे सुनवाई करेगी।

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OUTLOOK 17 December, 2024
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