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07 November 2022

ईडब्ल्यूएस मामले का घटनाक्रम किस प्रकार रहा, एक नजर डालें

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया।  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है।

इस मामले से जुड़े घटनाक्रम पर एक नजर:

*8 जनवरी, 2019: लोकसभा ने 103वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।

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* 9 जनवरी: राज्यसभा ने 103वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।

* 12 जनवरी: विधि और न्याय मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सहमति दे दी है।

*फरवरी: नए कानून को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

* 6 फरवरी: न्यायालय ने संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी किया।

* 8 फरवरी: न्यायालय ने 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे पर रोक लगाने से इनकार किया।

* 8 सितंबर, 2022: प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने अपील सुनने के लिए पीठ का गठन किया।

*13 सितंबर: न्यायालय ने दलीलें सुननी शुरू कीं।

* 27 सितंबर: न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा।

* 7 नवंबर: न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से दाखिलों, सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा।

(भाषा इनपुट के साथ)

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TAGS: EWS-CHRONOLOGY, Supreme Court, 10 per cent reservation, economically weaker sections, EWS, admissions and government jobs
OUTLOOK 07 November, 2022
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