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27 February 2023

आबकारी मामला: कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेजा, CBI की मांग पर लगी मुहर

ANI

सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और आबकारी घोटाला मामले में उनकी पांच दिन की हिरासत मांगी थी। सीबीआई और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने याचिका पर कुछ देर के लिए फैसला सुरक्षित रख ल‍िया था। फिर सीबीआई को सिसोदिया की रिमांड दे दी।

सीबीआई ने रविवार शाम सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ आप  कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल जारी है और कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ, भोपाल-नागपुर तक देशभर में सड़कों पर उतरकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

एक घंटे से अधिक चली सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा कि यह लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने आबकारी नीति में बदलाव को मंजूरी दी थी और केंद्रीय जांच एजेंसी निर्वाचित सरकार के पीछे जा रही थी। सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और रिमांड के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध किया।

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उन्होंने कहा, "मैं वित्त मंत्री हूं। मुझे बजट पेश करना है... कल क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखा जाना था? क्या वह अगले दिनों के लिए उपलब्ध नहीं थे? या यह गिरफ्तारी किसी छिपे मकसद से की गई थी? यह सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा, "मामला एक व्यक्ति के साथ-साथ संस्था पर हमला है। रिमांड एक संदेश भेजेगा, रिमांड अस्वीकार करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के सदस्य के रूप में कार्य किया और इसलिए निर्णय को न तो उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और न ही उस पर सवाल उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा, "मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।"

जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मामले में प्रभावी पूछताछ के लिए गिरफ्तार मंत्री की हिरासत जरूरी है। सिसोदिया ने दावा किया कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जांच से पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिए, सीबीआई ने प्रस्तुत किया।

सिसोदिया के वकील ने हिरासत के लिए जांच एजेंसी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्होंने अपने सेल फोन बदल दिए, लेकिन यह कोई अपराध नहीं है। वकील ने कहा कि नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल से भी सुझाव लेने के बाद लागू किया गया था और चूंकि इसमें परामर्श की आवश्यकता थी, इसलिए साजिश की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने कहा, "मैंने सब कुछ खुला रखने की कोशिश की है।"

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OUTLOOK 27 February, 2023
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