आबकारी मामला: दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (जेसी) 3 जुलाई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था।
न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र की एक प्रति सिसोदिया और अन्य सह-आरोपियों को एक संरक्षित गवाह का नाम हटाने के बाद उपलब्ध कराए। न्यायाधीश ने मामले में आरोपियों के वकील को ईडी कार्यालय में दस्तावेजों को देखने के लिए एक महीने का समय दिया।
सह-आरोपी और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि दस्तावेजों को देखने में 90 से 100 घंटे लगने की संभावना है। अन्य आरोपियों के वकील ने भी दस्तावेजों को देखने के लिए आवश्यक समय का उल्लेख किया।
अदालत ने ईडी को अपने कार्यालयों में उनके लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। ईडी ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।