आबकारी नीति मामलाः आप नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए निचली अदालत का किया रुख, फिलहाल CBI रिमांड पर
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस पर कल 4 मार्च को सुनवाई हो सकती है। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई रिमांड पर हैं। उन्हें हाल ही में आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी और मंत्री से वैकल्पिक उपाय तलाशने को कहा था। अदालत ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते, आपके पास अपना उपाय है।"
सुनवाई. सीबीआई ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी को उनसे पूछे गए सवालों के "वास्तविक और वैध" जवाब पाने की अनुमति देने के लिए उन्हें पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि हालांकि आरोपी पहले दो मौकों पर इस मामले की जांच में शामिल हुआ था, लेकिन यह देखा गया है कि वह अपनी परीक्षा और पूछताछ के दौरान उससे पूछे गए अधिकांश सवालों के संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा है। इस प्रकार, अब तक की गई जांच के दौरान कथित तौर पर उनके खिलाफ सामने आए आपत्तिजनक सबूतों को वैध रूप से स्पष्ट करने में वह विफल रहे हैं।