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21 March 2024

उत्पाद शुल्क नीति मामलाः ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, मुख्यमंत्री की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

file photo

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम गुरुवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। इसके पहले उच्च न्यायालय ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। वहीं,अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।

केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस और ईडी के आला अफसर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि टीम उनसे पूछताछ कर रही है। उनके आवास पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि केजरीवाल के यहां छापेमारी की जा रही है। किसी को उनके आवास में नहीं जाने दिया जा रहा है। लगता है कि उनकी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी के अधिकारी मामले में समन देने के लिए केजरीवाल के आवास पर गए थे। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख इससे पहले मामले में एजेंसी के कई समन में शामिल नहीं हुए थे। केजरीवाल ने बार-बार समन को अवैध बताते हुए संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ईडी का समन उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसके लिए उनकी पार्टी के सहयोगियों मनीष सिसौदिया और सत्येंद्र जैन को जेल हो चुकी है। सत्येन्द्र जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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आरोप हैं कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया।

इससे पहले दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। पीठ ने आप नेता के आवेदन को आगे विचार के लिए 22 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जब समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका सुनवाई के लिए तय की गई है, और प्रवर्तन निदेशालय से अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

जैसा कि दिल्ली  हाईकोर्ट ने  अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया, दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, "आज, ईडी के कड़े विरोध के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय में यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी जीत थी।" समन खारिज करने और अंतरिम राहत को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो केस डाला था, उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है...2 साल की जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक भी पैसा नहीं मिल पा रहा है..."

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OUTLOOK 21 March, 2024
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