आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया को झटका, SC का आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार; दिया ये सुझाव
दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।
सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए.। सीजेआई ने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप हाई कोर्ट जा सकते है। जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं।
दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। सोमवार दोपहर करीब उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था जहां सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।