आबकारी घोटाला: दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ाई, पूरक आरोप पत्र पर 10 को होगी सुनवाई
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आप नेता की पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने कहा कि एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिस पर 10 मई को विचार किया जाना है।
अदालत ने पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, "आर्थिक अपराधों के मामले का आम जनता और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत उक्त अपराध में उनकी संलिप्तता की बात करते हैं।"
ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।