कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया समेत चार पर गबन का केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला नयति हेल्थकेयर एंड रिसर्च एनसीआर प्राइवेट लिमिटेड (एनएचएनसीआर) के उपाध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव कुमार शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसे पहले ओएसएस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था।
डॉ शर्मा ने आरोप लगाया है कि नीरा राडिया ने तीन अन्य व्यक्तियों- सतीश कुमार नरूला, यतेश वहाल और पूर्णा मेनन के साथ मिलकर घोखाधड़ी की है। आरोप है लोन मनी ट्रांसफर करके करोड़ों का गबन किया। जिससे एनएचएनसीआर के डॉ शर्मा, बैंकों, उनके कर्मचारियों और डॉक्टरों को गलत नुकसान हुआ है। यह मामला यस बैंक से अस्पताल बनाने को लेकर 300 करोड़ का लोन लेकर उसकी हेराफेरी करने के आरोप से जुड़ा है। नारायणी इनवेस्टमेंट से कई बड़े निवेशक और लॉबिस्ट जुड़े हैं।
डॉ शर्मा ने आरोप लगाया कि 6 अप्रैल 2018 को, एनआईपीएल ने एक शेयर खरीद समझौते और तत्कालीन ओएसएलएचपीएल (अब एनएचएनसीआ) के साथ एक शेयरधारिता समझौता किया और 99 करोड़ रुपये के विचार पर 51% शेयरधारिता का अधिग्रहण किया।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि एनआईपीएल ने 637 करोड़ रुपये उधार लिए, जिसमें से 505.1 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से थे। उन्होंने एनआईपीएल के खाते से एनएचएनसीआर में 310.92 करोड़ रुपये का निवेश किया और अधिकांश शेयरधारिता खरीदी।
बहुसंख्यक हिस्सेदारी हासिल करने के बाद, वे ओएसएलएचपीएल में शीर्ष स्थान पर रहे और उन्हें धोखा देने के लिए गुप्त रूप से निर्णय लेने लगे।
उन्होंने एनएचएनसीआर का प्रबंधन संभाला और गुड़गांव अस्पताल को विकसित करने के लिए यस बैंक से 300 करोड़ रुपये का ऋण लिया। हालांकि, अस्पताल निर्माण पर पैसा खर्च करने के बजाय, उन्होंने अपने व्यक्तिगत बकाया के भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल किया। एफआईआर में आरोप लगाया कि राडिया और अन्य ने भी धोखे से 2017-18 की एनएचएनसीआर की बैलेंस शीट हासिल की, जिसकी बाद में प्रविष्टियां बदल दीं।