कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, अपने खिलाफ बाल यौन शोषण मामले को रद्द करने का किया आग्रह
कर्नाटक हाईकोर्ट से अपने खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज बाल यौन शोषण मामले को रद्द करने का आग्रह करते हुए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को एक याचिका दायर की।
यह घटनाक्रम पुलिस द्वारा श्री येदियुरप्पा के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने के एक दिन बाद हुआ है। इससे पहले, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने सदाशिवनगर पुलिस से अपराध जांच विभाग (CID) को जांच स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था।
17 जून को, CID ने मामले के संबंध में येदियुरप्पा से तीन घंटे तक पूछताछ की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले मामले में श्री येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से CID को रोकने के आदेश पारित किए थे।
17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ नेता के खिलाफ बाल यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां के अनुसार, येदियुरप्पा ने इस साल फरवरी में डॉलर्स कॉलोनी में भाजपा नेता के घर पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी से छेड़छाड़ की थी।
हालांकि, आरोपों से दृढ़ता से इनकार करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा ने कहा, "लोग मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों को सबक सिखाएंगे।" 54 वर्षीय शिकायतकर्ता का पिछले महीने फेफड़ों के कैंसर के कारण एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था।