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27 March 2023

आरक्षण को लेकर विरोध के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के घर पर हमला, धारा 144 लागू

file photo

कर्नाटक सरकार के आंतरिक आरक्षण के हालिया फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर शिकारीपुरा शहर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के कार्यालय के बाहर बंजारा और भोवी समुदायों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन और पथराव किया गया।

कस्बे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। बंजारा समुदाय के कुछ सदस्य, जिन्हें लमानी या लम्बानी के नाम से भी जाना जाता है, घायल हो गए।

आंदोलनकारियों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए आरोप लगाया कि 'अनुसूचित जाति-छूत', जिससे बंजारा समुदाय संबंधित है, को "कम" आरक्षण दिया गया था। पूर्व न्यायाधीश सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर शिवमोग्गा में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

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अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले पर कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि  यह संविधान के खिलाफ है। संविधान ने सभी समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सुरक्षा देने का अवसर दिया। बीजेपी देश को बांटने की कोशिश कर रही है।

कर्नाटक कैबिनेट ने पिछले हफ्ते अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण शुरू करने का फैसला किया था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के बाद, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति वाम उप-श्रेणी को 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 5.5 प्रतिशत, अछूतों को 4.5 प्रतिशत और एक को दूसरों के लिए प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने भी केंद्र को पत्र लिखकर सिफारिश की थी कि प्रस्ताव को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.जे. द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। सदाशिव जांच आयोग जिसका गठन कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) सरकार द्वारा 2005 में कर्नाटक में अनुसूचित जाति के आरक्षण को उप-वर्गीकृत करने की आवश्यकता और साधनों पर गौर करने के लिए किया गया था।

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OUTLOOK 27 March, 2023
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